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नकली नोट मिलने पर क्या करना चाहिए- (What To Do When You Get Fake Currency)

FAKE CURRENCY, FAKE MONEY, WHAT TO DO WHEN YOU GET FAKE MONEY

नकली नोट रखना गैर क़ानूनी होता है। लेकिन कई बार आपके पास अनजाने में नकली नोट आ जाते है। कई बार ऐसा होता है की आप बैंक में पैसे जमा करने जाये तो पता चलता है की उसमे एक दो नोट नकली है। बस अब क्या है आप एकदम घबरा जाते है कि आपके खिलाफ कोई क़ानूनी कार्यवाही न हो जाये लेकिन ऐसे में आपको ज्यादा घबराने की जरुरत नहीं है। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के डिप्टी गवर्नर एच आर खान के मुताबिक , अगर किसी के पास 5 तक नकली नोट मिलते है तो उसके लिए F.I.R. दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए ग्राहक या फिर बैंक को हर जिले में स्थित एक अनुसूचित थाने में सूचना भर देना काफी होता है। उन्होंने कहाँ की पुलिस के डर से बड़ी संख्या में लोग नकली नोट मिलने के बाद भी सामने नहीं आते है। इसी के चलते भारतीय रिज़र्व बैंक ने ये कदम उठाया है। कई बार लोगो के साथ ऐसा होता है कि जब वे बैंक के A.T.M. में जाते है तो उन्हें जाली या कटे फाटे नोट मिलते है ये नोट ग्राहक के लिए समस्या बन जाते है ऐसे में बैंक उन्हें लेने से इनकार कर देता है लेकिन अब इस समस्या का हल निकल आया है। अब इस तरह के नोटो के लिए A.T.M. सम्बंधित बैंक ही जिम्मेदार होगा साइबर सोसाइटी के सयुक्त सचिव एस० एन० रामचन्द्रन ने कहाँ की अब बैंको को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। A.T.M. से निलके जाली नोटो के लिये वह बैंक ही जिम्मेदार है और ग्राहक को इसकी शिकायत तुरन्त बैंक को कर देनी चाहिए।

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