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भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान (Indian National Park and Forest Conservation Act) )

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भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में  तो सभी जानते है। लेकिन आप मैं आपको इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहा हूँ। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना सन 1952 में की गयी थी। इस बोर्ड का अध्यक्ष प्रधान मन्त्री होता है। 1991 में वन्य जीव बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। भारत में अब तक कुल 89 राष्ट्रीय उद्यान और 489 वन्य जीव अभ्यारण है। इन दोनों की कुल संख्या 578 है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली की स्थापना सन 1972 में हुई थी। वन्य जीव प्रशिक्षण संसथान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। "विश्व वन्य जीव कोष" का नाम बदलकर अब "प्रकृति के लिये विश्वव्यापक कोष" कर दिया गया है। 
प्रतिवर्ष बाघो की गिनती बाघ रिजर्वो के प्रशिक्षति अधिकारियो, अधीनस्थ फोरेस्ट रिन्जर्स, फोरेस्ट गार्ड , फोरेस्टर के द्वारा की जाती है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1 अप्रैल 1973 के आरम्भ की गयी। अब तक भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के लिए 27 अभ्यारण्यों को चुना गया है।  
वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FOREST CONSERVATION ACT 1980):
इस अधिनियम क्व अनुसार किसी अरक्षित वन को अनारक्षित घोषित करने या भूमि गैर वन प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाने के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तथा उस क्षेत्र के समतुल्य क्षेत्र में वन लगाने होंगे। इसके आलावा भी कुछ अन्य अधिनियम है जैसे -
  • वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 
  • मद्रास वन्य हाथी संरक्षण अधिनयम 1873 
  • बंगाल गेंडा संरक्षण अधिनियम 1932 
  • असम गेंडा संरक्षण अधिनियम 1954

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