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EPS-95 Pension vs Family Pension: कौन-सी पेंशन योजना बेहतर है? | जानिए किसे कौन सी पेंशन मिलेगी

EPS-95 Pension vs Family Pension

Family Pension और EPS-95 Pension में क्या अंतर है? | पूरी जानकारी

भारत में पेंशन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को वृद्धावस्था या मृत्यु के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
लेकिन कई लोग “Family Pension” और “EPS-95 Pension” को लेकर भ्रमित रहते हैं।
दोनों योजनाएँ दिखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनकी संरचना, पात्रता, और लाभ अलग हैं।

आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं 

1. EPS-95 Pension (Employees’ Pension Scheme, 1995)

योजना की शुरुआत

EPS-95 योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 16 नवंबर 1995 को शुरू किया था।
यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो EPF (Provident Fund) के सदस्य हैं।

योगदान कैसे होता है?

हर महीने EPF में दो योगदान होते हैं:

  • कर्मचारी का योगदान: 12% वेतन (Basic + DA)

  • नियोक्ता का योगदान: 12% वेतन

इनमें से नियोक्ता के 12% योगदान में से:

  • 8.33% हिस्सा EPS (Pension Fund) में जाता है,

  • 3.67% हिस्सा EPF (Provident Fund) में रहता है।

पात्रता (Eligibility)

  • कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होती है।

  • पेंशन 58 वर्ष की आयु पर मिलती है।

  • 50 वर्ष की आयु के बाद “Early Pension” भी ली जा सकती है, लेकिन कुछ कटौती के साथ।

  • यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को “Family Pension” (विधवा पेंशन) मिलती है।

EPS Pension के प्रकार

  1. 🧓 Superannuation Pension – 58 वर्ष की आयु के बाद मिलती है।

  2. 🕰️ Early Pension – 50 वर्ष के बाद, पर 58 से पहले (कटौती के साथ)।

  3. 👩‍👧 Family Pension – सदस्य की मृत्यु पर उसके परिवार को मिलती है।


पेंशन की गणना का फॉर्मूला

Monthly Pension=Pensionable Salary×Pensionable Service70\text{Monthly Pension} = \frac{\text{Pensionable Salary} \times \text{Pensionable Service}}{70}

जहाँ,

  • Pensionable Salary: पिछले 60 महीने का औसत वेतन (Basic + DA)।

  • Pensionable Service: कुल सेवा अवधि (अधिकतम 35 वर्ष मानी जाती है)।


2. Family Pension (Government Pension Scheme)

योजना का उद्देश्य

यह योजना मुख्य रूप से केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलती रहे।

पात्रता

  • कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद हो सकती है।

  • उसके जीवित जीवनसाथी (widow/widower), बच्चे, या निर्भर अभिभावक इस पेंशन के पात्र हो सकते हैं।

पेंशन की गणना

Family Pension की गणना कर्मचारी के अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है:

  1. यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए होती है:

    • पहले 7 वर्ष तक: अंतिम वेतन का 50%

    • इसके बाद: अंतिम वेतन का 30%

  2. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो:

    • अंतिम वेतन का 30% परिवार पेंशन के रूप में दिया जाता है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

  • Family Pension जीवनभर विधवा/विधुर को दी जाती है।

  • यदि विधवा/विधुर नहीं है, तो यह बच्चों या निर्भर माता-पिता को मिल सकती है।

  • यह पूरी तरह सरकार द्वारा फंडेड योजना है (कर्मचारी से कोई योगदान नहीं लिया जाता)।


EPS-95 Pension बनाम Family Pension – मुख्य अंतर

बिंदु EPS-95 Pension Family Pension (Govt.)
लागू संस्था EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) केंद्र / राज्य सरकार
कौन पात्र है EPF सदस्य कर्मचारी या उसका परिवार सरकारी कर्मचारी या उसका परिवार
योगदान स्रोत नियोक्ता का 8.33% योगदान पूरी तरह सरकारी फंड
सेवा आवश्यकता न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा सरकारी सेवा में मृत्यु या रिटायरमेंट आवश्यक
पेंशन का आधार औसत वेतन + सेवा वर्ष अंतिम वेतन
पेंशन प्रकार Superannuation, Early, Family केवल Family Pension
प्रबंधन EPFO द्वारा Pension Disbursing Authority (Govt.) द्वारा
कर्मचारी योगदान अप्रत्यक्ष (EPF से) नहीं


उदाहरण

मान लीजिए,
किसी कर्मचारी का औसत वेतन ₹15,000 है और सेवा अवधि 30 वर्ष है।

EPS-95 Pension:

(15,000 × 30) / 70 = ₹6,428 प्रति माह

Family Pension (Govt.):

यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में होती है और अंतिम वेतन ₹40,000 है,
तो पहले 7 वर्ष तक उसे ₹20,000 (50%) मिलेगा,
उसके बाद ₹12,000 (30%) प्रति माह।


सारांश विवरण
EPS-95 Pension निजी क्षेत्र (Private Sector) के EPF सदस्यों के लिए है। यह रिटायरमेंट या मृत्यु के बाद पेंशन देती है।
Family Pension सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को दी जाने वाली सहायता है, जो उनकी मृत्यु के बाद मिलती है।

दोनों योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है,
लेकिन इनकी संरचना, फंडिंग और पात्रता पूरी तरह अलग हैं।


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