ब्रिटिश पार्लमेंट ने 1858 में भारत का पहला कानून बनाया था जिसको भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से जाना जाता है इस कानून के अन्तर्गत सम्राट की शक्तियों का प्रयोग करके सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर इंडिया द्वारा 15 सदस्यों की एक परिषद की सहायता से शासन किया जाता था इस 15 सदस्यों की परिषद को भारत परिषद के नाम से जाना जाता था इस कानून में देश के प्रशासन में देश की जनता कोई स्थान नहीं था सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट ब्रिटिश पार्लमेंट के प्रति उत्तरदायी होता था और गवर्नर जनरल के माध्यम से शासन करता था
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भारत ज्ञान
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